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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर रोक

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किए जाने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने प्रथम दृष्टया इस आदेश को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं मानते हुए मामले में अगली सुनवाई तक इसके क्रियान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

यह आदेश अरविंद राठौर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इम्तियाज़ हुसैन ने पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करना नियमों और कानून के विरुद्ध है तथा यह पंचायत व्यवस्था की संवैधानिक भावना के विपरीत है।

मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस प्रकरण की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की है, जिसमें मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी।

यह आदेश प्रदेश की ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है और अब सभी की निगाहें 13 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

रिपोर्ट: ऋषि कुमार
R-HINDUSTAN TV NEWS | प्रयागराज

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