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पीलीभीत: मिलावटी दूध बेचने के दोषी को एक वर्ष की सजा, कोर्ट ने लगाया ₹5 हजार का जुर्माना

17 वर्ष पुराने मामले में अदालत का फैसला, जुर्माना न भरने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पीलीभीत (उत्तर प्रदेश)।
जनपद पीलीभीत में मिलावटी दूध बेचने के एक पुराने मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मिलावटी एवं अधोमानक खाद्य पदार्थों की बिक्री मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

अभियोजन के अनुसार, 25 जून 2009 को सुबह लगभग 8:20 बजे खाद्य निरीक्षक ने पूरनपुर रोड पर ग्राम गायबोझ के पास साइकिल से बिक्री के लिए ले जाए जा रहे गाय-भैंस के मिश्रित दूध की जांच की थी। जांच के दौरान विक्रेता से दूध बेचने का लाइसेंस मांगा गया, लेकिन उसने लाइसेंस न होने की बात कही। संदेह होने पर खाद्य निरीक्षक ने डेढ़ लीटर दूध का नमूना लेकर उसे राजकीय प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा।

प्रयोगशाला की रिपोर्ट में दूध का नमूना मिलावटी एवं अधोमानक पाया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। मामले की सुनवाई के बाद सुंदर पाल की अदालत ने आरोपी ख्यालीराम मौर्य को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि यदि अर्थदंड जमा नहीं किया जाता है, तो दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दूध जैसी खाद्य सामग्री में मिलावट कर उसे सार्वजनिक बिक्री के लिए ले जाना गंभीर अपराध है। अधोमानक एवं अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के सेवन से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और मानव जीवन संकट में पड़ सकता है।

रिपोर्ट: राजू सक्सेना, ब्यूरो चीफ

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