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बालोद: दल्लीराजहरा के अभिषेक राव उर्फ विक्की राव पर एक साल का जिला बदर

छह जिलों की सीमा से बाहर रहने का आदेश, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई

बालोद, छत्तीसगढ़। जिले के दल्लीराजहरा निवासी अभिषेक राव उर्फ विक्की राव (24 वर्ष) के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। जिला दंडाधिकारी ने 6 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर उसे एक वर्ष तक बालोद सहित छह जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए हैं।

पुलिस के अनुसार, अभिषेक राव निवासी वार्ड क्रमांक 7, टीचर कॉलोनी, कॉलेज रोड, दल्लीराजहरा के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, अश्लील गाली-गलौज, धारदार हथियार से हमला, अवैध शराब बिक्री और गांजा तस्करी जैसे मामलों में थाना दल्लीराजहरा में प्रकरण दर्ज हैं।

पुलिस का कहना है कि कथित आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला बदर की कार्रवाई की गई है।

छह जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश क्रमांक 500/प्र0कलेक्टर/2026, दिनांक 6 अक्टूबर 2026 के तहत अभिषेक राव उर्फ विक्की राव को एक वर्ष तक निम्नलिखित जिलों की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है:

  • बालोद
  • दुर्ग
  • धमतरी
  • राजनांदगांव
  • कांकेर
  • मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी

पुलिस के अनुसार, जिला बदर आदेश की तामील और उसके पालन को लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट: विजय कुमार हरडेल

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