कोरबा।* छत्तीसगढ़ के कोरबा में शादी का वादा कर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से मुकरने के आरोप में पुलिस ने पवन महतो को गिरफ्तार किया है। आरोपी अडानी पावर प्लांट, पताढ़ी के मानव संसाधन (HR) विभाग में कर्मचारी बताया जा रहा है। इस मामले में सिविल लाइन थाना, कोरबा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

जमीन के सिलसिले में हुई थी मुलाकात
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़िता की मुलाकात आरोपी से जमीन के सिलसिले में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। युवती का आरोप है कि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया और इसी भरोसे पर उसके साथ नजदीकियां बढ़ाईं।

किराये के मकान में शारीरिक संबंध बनाने का आरोप
शिकायत के मुताबिक, 19 अप्रैल 2023 को आरोपी ने कोरबा के रामपुर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में किराये पर मकान लिया था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी वह शादी करने का आश्वासन देता रहा।

शादी की बात पर टालमटोल करने का आरोप
पीड़िता के अनुसार, उसने कई बार आरोपी से शादी करने के लिए कहा, लेकिन वह हर बार बात टालता रहा। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद पीड़िता से शादी करने की बात कहता था। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद युवती ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
सिविल लाइन थाने में दर्ज हुई FIR
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सिविल लाइन थाना, कोरबा में 8 अक्टूबर 2026 को FIR क्रमांक 0836/2026 दर्ज की गई। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जानकारी के मुताबिक, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
नोट: आरोपी पर लगाए गए आरोप शिकायत के आधार पर हैं। मामले में दोष सिद्ध होने या न होने का अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा।
